Wednesday, February 18, 2009
कुछ प्रयास तो हुआ .....
चुनाव आयोग ने अक्जिट और ओपीनीयन पॉल से संबंधित नियम मे सभी प्रकार के मीडिया के साधनों को शामिल किया है. आयोग के मुताबिक, अगर एक फेज की वोटिंग है तो मतदान खत्म होने से 48 घंटे पहले ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल का प्रसारण व प्रकाशन नहीं हो सकेगा। अगर मतदान कई चरणों में और कई राज्यों में है तो पहले चरण का मतदान खत्म होने से 48 घंटे पहले से लेकर सभी चरणों व सभी राज्यों का मतदान खत्म होने तक ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल के प्रकाशन व प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। इस कदम से चुनाव प्रक्रिया को स्वक्छ बनाने मे मदद मिलेगी.
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3 comments:
हिन्दी चिट्ठाजगत में आपका हार्दिक स्वागत है. नियमित लेखन के लिए शुभकामनाऐं.
एक निवेदन: कृप्या वर्ड वेरीफिकेशन हटा लें तो टिप्पणी देने में सहूलियत होगी.
अच्छी शुरुआत, स्वागत.
narayan,narayan,
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